पैन कार्ड अपडेट: अगर आप पैन कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम साबित हो सकती है। सरकार ने आपके लिए अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने आपको 31 दिसंबर, 2025 तक का समय दिया है। नतीजतन, 1 जनवरी, 2026 से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसका आपके दैनिक जीवन पर सीधा असर पड़ सकता है।
आपकी जानकारी के लिए, पैन कार्ड आज एक वित्तीय पहचान पत्र बन गया है। निष्क्रिय होने से आपकी ज़रूरी वित्तीय सेवाएँ प्रभावित होंगी। दरअसल, वे ठप हो जाएँगी। आप आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएँगे। बैंक खाता खोलना या कोई भी आर्थिक लेन-देन करना भी असंभव हो जाएगा। कई निवेश संबंधी सेवाएँ और डीमैट खातों का इस्तेमाल भी बाधित होगा।
पैन-आधार लिंक करना क्यों ज़रूरी है?
सरकार ने पैन और आधार कार्ड को लिंक करने का नियम दो मुख्य कारणों से बनाया है: डुप्लिकेट पैन कार्ड को खत्म करना। इसका उद्देश्य कर चोरी को रोकना है। आधार से लिंक होने के बाद, आपकी पहचान एक विशिष्ट आईडी के साथ सत्यापित होती है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है।
पैन और आधार को लिंक करने की आसान प्रक्रिया
सबसे पहले, ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
इसके बाद, होमपेज के नीचे दिए गए “लिंक आधार” विकल्प पर क्लिक करें।
अब, अपना 10 अंकों का पैन नंबर और 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।
स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें और ₹1,000 का आवश्यक शुल्क अदा करें।
भुगतान के बाद, “सबमिट करें” पर क्लिक करें। इससे आपका लिंकिंग अनुरोध पूरा हो जाएगा।
आधार-पैन लिंक स्थिति कैसे जांचें
सबसे पहले वेबसाइट पर जाएँ।
फिर लिंक आधार स्थिति पर क्लिक करें।
फिर अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
सबमिट करने पर, स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं।