आरबीआई के नए डिजिटल भुगतान नियम आज से लागू हो रहे हैं, ओटीपी से कहीं अधिक की आवश्यकता है

Saroj kanwar
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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा डिजिटल भुगतान: 1 अप्रैल, 2026 से ऑनलाइन लेनदेन करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने डिजिटल भुगतान की सुरक्षा बढ़ाने के लिए दो-कारक प्रमाणीकरण (2FA) अनिवार्य कर दिया है। इसका अर्थ है कि जो काम पहले केवल OTP (वन-टाइम पासवर्ड) से हो जाता था, अब उसके लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा परत की आवश्यकता होगी।

डिजिटल भुगतान: 1 अप्रैल, 2026 से ऑनलाइन लेनदेन करने का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने डिजिटल भुगतान की सुरक्षा बढ़ाने के लिए दो-कारक प्रमाणीकरण (2FA) अनिवार्य कर दिया है। इसका अर्थ है कि जो काम पहले केवल OTP (वन-टाइम पासवर्ड) से हो जाता था, अब उसके लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा परत की आवश्यकता होगी।

ये नियम घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के भुगतानों पर लागू होंगे। अंतरराष्ट्रीय कार्ड भुगतानों के लिए पूर्ण कार्यान्वयन की अंतिम तिथि अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य साइबर धोखाधड़ी को कम करना और ऑनलाइन भुगतानों में जनता का विश्वास बढ़ाना है।

OTP पर विश्वास में विशेष रूप से गिरावट क्यों आई?

हाल ही में, फ़िशिंग और सिम स्वैपिंग जैसी धोखाधड़ी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहाँ अपराधी आसानी से ग्राहकों के OTP प्राप्त कर लेते हैं। सिम क्लोनिंग साइबर अपराधियों को आपके डिवाइस पर भेजे गए OTP प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। वर्तमान में, चूंकि OTP के साथ-साथ बायोमेट्रिक्स या डिवाइस-विशिष्ट पिन की भी आवश्यकता होती है, इसलिए हैकर्स के लिए एक्सेस प्राप्त करना लगभग असंभव होगा।

1 अप्रैल से आपके भुगतान कैसे प्रभावित होंगे?
आज से, जब आप भुगतान के लिए UPI, क्रेडिट/डेबिट कार्ड या वॉलेट का उपयोग करेंगे, तो आपको ये बदलाव दिखाई देंगे:

थोड़ा अधिक समय: दो सत्यापन चरणों के कारण, भुगतान पूरा होने में कुछ अतिरिक्त सेकंड लग सकते हैं।

स्मार्ट सुरक्षा: सिस्टम आपके व्यवहार को पहचान लेगा। यदि आप अपने नियमित डिवाइस से छोटे भुगतान कर रहे हैं, तो प्रक्रिया सरल होगी। हालांकि, नए डिवाइस या बड़े लेनदेन की अधिक कड़ी जांच की जाएगी।

जवाबदेही: बैंकों और भुगतान प्लेटफार्मों की अब अधिक जिम्मेदारी है। यदि सिस्टम में किसी खामी के कारण धोखाधड़ी होती है, तो बैंक को ग्राहक को मुआवजा देना पड़ सकता है।

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