आयकर संबंधी चेतावनी: 31 दिसंबर से पहले इन 2 कार्यों को पूरा करें अन्यथा भारी जुर्माना भरना पड़ेगा।

Saroj kanwar
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साल 2025 अब अपने अंतिम चरण में है, और आज 19 दिसंबर बीत जाने के बाद, आपके पास केवल 12 दिन बचे हैं। अगर आपको लगता है कि नए साल का जश्न मनाने के लिए अभी काफी समय है, तो अपनी वित्तीय डायरी ज़रूर देख लें। आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने और पैन-आधार लिंक करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 है। इन समय सीमाओं को चूकना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि आपको न केवल भारी जुर्माना भरना पड़ेगा, बल्कि आपके बैंकिंग लेनदेन भी रुक सकते हैं। इस लेख में, हम विस्तार से उन दो महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको बिना देरी किए तुरंत पूरा करना चाहिए।

₹5,000 के जुर्माने से बचने का आखिरी मौका
अगर आप वित्तीय वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए समय पर अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना भूल गए हैं, तो घबराएं नहीं। सरकार आपको 31 दिसंबर, 2025 तक विलंबित रिटर्न दाखिल करने का अंतिम अवसर दे रही है। उसके बाद, आप किसी भी कीमत पर इस वर्ष का रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे।
अपना आयकर रिटर्न देर से दाखिल करने पर विलंब शुल्क लगेगा। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, यदि आपकी कुल वार्षिक आय ₹5 लाख से कम है, तो आपको ₹1,000 का जुर्माना देना होगा। हालांकि, यदि आपकी आय ₹5 लाख या उससे अधिक है, तो जुर्माना बढ़कर ₹5,000 हो जाएगा।

समय पर आयकर रिटर्न दाखिल न करने के गंभीर नुकसान
आयकर रिटर्न केवल कर दाखिल करने का साधन नहीं है, बल्कि यह आपकी वित्तीय स्थिति का प्रमाण भी है। इसे समय पर दाखिल न करने से आपको कई स्तरों पर नुकसान हो सकता है। सबसे पहले, यदि आपको कोई कर वापसी राशि मिलनी बाकी है, तो वह अटक सकती है या उसमें भारी देरी हो सकती है। इसके अलावा, धारा 234ए के तहत, आपको बकाया कर पर हर महीने अतिरिक्त ब्याज देना होगा, जिससे आपका कुल वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा।

आयकर रिटर्न दाखिल न करने से आपकी भविष्य की योजनाओं पर भी असर पड़ता है। बैंक अक्सर गृह ऋण या कार ऋण देते समय पिछले तीन वर्षों के आयकर रिटर्न मांगते हैं। समय पर रिटर्न दाखिल न करने से आपकी क्रेडिट प्रोफाइल और ऋण पात्रता कमजोर हो जाती है। इसके अलावा, आयकर विभाग उन लोगों पर कड़ी नज़र रखता है जो लगातार अपना रिटर्न दाखिल करने में विफल रहते हैं, जिससे भविष्य में जांच या नोटिस मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है।

  1. पैन-आधार लिंकिंग

दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य उन लोगों के लिए है जिन्होंने 1 अक्टूबर, 2024 को या उससे पहले अपना आधार कार्ड प्राप्त किया है और अभी तक इसे अपने पैन से लिंक नहीं किया है। इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 है। यदि आप इस समय सीमा के भीतर लिंकिंग पूरी नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।

पैन-आधार लिंक करने की अंतिम तिथि
पैन-आधार लिंक करने की अंतिम तिथि
एक बार आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाने पर, आप ₹50,000 से अधिक के बैंकिंग लेनदेन करने से वंचित हो जाएंगे, और शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में आपका निवेश पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसके अलावा, आपके टीडीएस की कटौती सामान्य से कहीं अधिक दर पर की जाएगी। यह लिंकिंग अब न केवल कर दाखिल करने के लिए बल्कि बैंकिंग सुरक्षा के लिए भी अनिवार्य है।

कुछ ही मिनटों में पैन और आधार को कैसे लिंक करें
पैन और आधार को लिंक करने की प्रक्रिया बेहद सरल और पूरी तरह से डिजिटल है। आप आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर इसे घर बैठे आराम से पूरा कर सकते हैं। आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करना होगा और अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से इसकी पुष्टि करनी होगी। आप सरकार द्वारा लगाए गए जुर्माने का ऑनलाइन भुगतान करके इस प्रक्रिया को तुरंत पूरा कर सकते हैं। आप एसएमएस के माध्यम से भी इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं, हालांकि वेबसाइट का उपयोग करना अधिक सुरक्षित और सटीक माना जाता है।

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