आधार पैन लिंक: आज देश भर के लाखों पैन कार्डधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। केंद्र सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि 31 दिसंबर, 2025 तक आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य है। जो लोग निर्धारित समय सीमा तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे, उनके पैन कार्ड 1 जनवरी, 2026 से स्वतः निष्क्रिय घोषित कर दिए जाएंगे। आयकर विभाग ने इस संबंध में कई अलर्ट जारी किए हैं, फिर भी बड़ी संख्या में लोगों ने लिंकिंग प्रक्रिया पूरी नहीं की है। आज उनका आखिरी मौका है।
निष्क्रिय पैन कार्ड का क्या मतलब है?
निष्क्रिय पैन कार्ड का मतलब सिर्फ एक बेकार कागज़ का टुकड़ा नहीं है; इससे जुड़े नुकसान काफी गंभीर हो सकते हैं। एक बार आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाने पर, आप आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। आपके बैंक खाते से जुड़ी केवाईसी प्रक्रिया रुक सकती है, और म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार या अन्य निवेशों से संबंधित लेनदेन भी प्रभावित हो सकते हैं। यहां तक कि बड़े वित्तीय लेनदेन में भी समस्या आ सकती है, क्योंकि पैन को एक आवश्यक पहचान दस्तावेज माना जाता है।
समय सीमा के बाद कितना जुर्माना लगेगा?
यदि कोई व्यक्ति आज, 31 दिसंबर 2025 को अपना आधार और पैन कार्ड लिंक करता है, तो उसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। हालांकि, 1 जनवरी 2026 के बाद लिंक करने पर, पहले 1,000 रुपये का विलंब शुल्क देना अनिवार्य होगा। शुल्क का भुगतान होने के बाद ही लिंकिंग प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हालांकि यह राशि बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर पैन कार्ड के काम न करने से होने वाली असुविधा कहीं अधिक गंभीर हो सकती है।
आधार और पैन को ऑनलाइन कैसे लिंक करें
जिन लोगों के आधार और पैन में नाम, जन्मतिथि और अन्य विवरण मेल खाते हैं, उनके लिए लिंकिंग प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और सरल है। इसके लिए आपको आयकर विभाग के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद, प्रोफाइल सेक्शन में “आधार लिंक करें” विकल्प दिखाई देगा। यहां आप प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अपना पैन और आधार नंबर दर्ज कर सकते हैं। यदि सिस्टम भुगतान की आवश्यकता बताता है, तो ई-पे टैक्स सेक्शन में जाकर और संबंधित मूल्यांकन वर्ष का चयन करके “अन्य रसीदें” सेक्शन के अंतर्गत शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। भुगतान के बाद लिंकिंग प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
आधार-पैन लिंक की स्थिति कैसे जांचें
कभी-कभी लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक किया है या नहीं। ऐसी स्थिति में, आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर “आधार लिंक स्थिति” विकल्प के माध्यम से स्थिति की जांच की जा सकती है। लॉग इन करने की आवश्यकता नहीं है। केवल पैन और आधार नंबर दर्ज करने से ही स्क्रीन पर स्थिति तुरंत प्रदर्शित हो जाएगी।