आठवीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी! सरकार बिना गारंटी और ब्याज के 5 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करा रही है!

Saroj kanwar
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मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान, जिसे MYUVA योजना के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत, सरकार छोटे पैमाने के व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि युवा पूंजी की कमी के कारण अपने सपनों को न छोड़ें।

इस योजना से कौन लाभान्वित हो सकता है?

इस योजना के लिए आवेदकों की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं कक्षा उत्तीर्ण निर्धारित की गई है, जिससे ग्रामीण और सामान्य पृष्ठभूमि के युवाओं को समान अवसर सुनिश्चित हो सकें। आवेदकों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र या डिग्री भी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना को छोड़कर, केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य ब्याज या पूंजी सब्सिडी योजना का लाभ उठाने वाले लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

ऋण राशि और शर्तें
मायुवा योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यह ऋण पूरी तरह से ब्याज मुक्त है और इसके लिए किसी गारंटी की आवश्यकता नहीं है। चुकौती अवधि चार वर्ष निर्धारित की गई है, जिससे लाभार्थियों को अनावश्यक वित्तीय दबाव के बिना आराम से अपने व्यवसाय को स्थिर करने में मदद मिलती है।

आवश्यक अंशदान

यद्यपि ऋण के लिए कोई ब्याज या गारंटी आवश्यक नहीं है, फिर भी लाभार्थियों को अपनी श्रेणी के आधार पर एक निश्चित प्रतिशत अंशदान करना आवश्यक है। यह अंशदान सामान्य वर्ग के लिए 15 प्रतिशत, ओबीसी के लिए 12.5 प्रतिशत और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग आवेदकों के लिए 10 प्रतिशत है। यह अंशदान व्यवसाय में लाभार्थी की भागीदारी को दर्शाता है।

मार्जिन मनी और सब्सिडी लाभ

उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना के तहत परियोजना लागत पर 10 प्रतिशत मार्जिन मनी भी प्रदान करती है। यदि लाभार्थी लगातार दो वर्षों तक सफलतापूर्वक अपना व्यवसाय संचालित करता है, तो यह मार्जिन मनी सब्सिडी में परिवर्तित हो जाती है। इसका अर्थ है कि यह राशि सरकार को वापस नहीं करनी पड़ती, जिससे व्यवसाय को अतिरिक्त सहायता मिलती है।

आवेदन प्रक्रिया क्या है?

MYUVA योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। सबसे पहले, आपको MSME उत्तर प्रदेश पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन जमा करने के बाद, जिला उद्योग संवर्धन एवं उद्यमिता विकास केंद्र दस्तावेजों का सत्यापन करता है। सत्यापन पूरा होने के बाद, आवेदन संबंधित बैंक को भेजा जाता है, जहां अंतिम सत्यापन और ऋण स्वीकृति प्रक्रिया पूरी की जाती है।

योजना का दीर्घकालिक उद्देश्य

मुख्यमंत्री के युवा उद्यमिता विकास अभियान का लक्ष्य अगले दस वर्षों में राज्य के दस लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ना है। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक युवा नौकरी चाहने वालों के बजाय रोजगार सृजनकर्ता बनें और उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में योगदान दें।

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