आईजीएल ने सख्त आदेश जारी किया: दिल्ली में सीएनजी भरवाने के लिए पीयूसी अनिवार्य, घर से निकलने से पहले जांच करवा लें

Saroj kanwar
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दिल्ली में भीषण सर्दी के साथ-साथ प्रदूषण की विषाक्तता भी हवा में फैलने लगी है। धुंध और जहरीली हवा के बीच, दिल्ली सरकार ने अब सीएनजी वाहनों पर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है, जिन्हें पहले प्रदूषण नियमों से छूट प्राप्त थी। आज, गुरुवार, 18 दिसंबर, 2025 से राजधानी में सीएनजी भरने के नियम पूरी तरह बदल गए हैं। अब, यदि आपके वाहन का वैध पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं है, तो आपको सीएनजी पंप से खाली हाथ लौटना होगा।

दिल्ली सरकार और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) द्वारा बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह सख्त निर्णय लिया गया है। इस नए नियम का दिल्ली-एनसीआर के लाखों चालकों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए घर से निकलने से पहले अपने वाहन के दस्तावेजों की जांच करना अब आपके समय और पैसे दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

पेट्रोल पंप सीएनजी ईंधन उपलब्ध नहीं कराएंगे।
दिल्ली के वातावरण में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने एक आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि अब सीएनजी पंपों पर गैस तभी दी जाएगी जब चालक के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र होगा। यह नियम 18 दिसंबर, 2025 से पूरे दिल्ली में लागू हो गया है।

आईजीएल ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे ईंधन भरवाते समय किसी भी समस्या से बचने के लिए समय रहते अपने पीयूसी प्रमाणपत्रों को अपडेट करवा लें। पंप कर्मचारी अब ईंधन भरने से पहले पीयूसी प्रमाणपत्र मांगेंगे, और यदि यह उपलब्ध नहीं होगा, तो गैस नहीं दी जाएगी। सरकार का मानना ​​है कि इस कदम से उन वाहनों की पहचान करने में मदद मिलेगी जो अत्यधिक प्रदूषण फैला रहे हैं और शहर की हवा को प्रदूषित कर रहे हैं।
दिल्ली की सीमा पर ‘प्रवेश निषेध’ का बोर्ड
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण के खिलाफ इस लड़ाई में बड़े बदलावों की घोषणा की है। अब दिल्ली के दरवाजे उन वाहनों के लिए बंद कर दिए गए हैं जो बीएस-VI मानकों को पूरा नहीं करते हैं। यह प्रतिबंध केवल पेट्रोल और डीजल वाहनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दूसरे राज्यों से आने वाले सीएनजी वाहनों पर भी समान रूप से लागू होता है।

यदि आपका वाहन बीएस-4 मॉडल या उससे पुराना है, तो अब आपके लिए दिल्ली में प्रवेश करना असंभव होगा। सरकार ने इसके लिए 17 दिसंबर तक की समय सीमा दी थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। अब दिल्ली की सड़कों पर केवल उन्हीं वाहनों को चलने की अनुमति होगी जो नवीनतम उत्सर्जन मानकों को पूरा करते हैं।
दूसरे राज्यों से आने वाले चालकों के लिए चेतावनी
दिल्ली पुलिस और परिवहन विभाग ने सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे अन्य एनसीआर शहरों से दिल्ली आने वाले चालकों को विशेष रूप से चेतावनी दी गई है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध सभी प्रकार के ईंधन पर लागू होता है।

यदि आप अपने वाहन से दिल्ली में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी वैध दस्तावेज और बीएस-6 प्रमाणपत्र हो। किसी भी असुविधा से बचने के लिए, प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर 011-25844444 और 1095 भी जारी किए हैं, जिन पर कॉल करके आप नवीनतम नियमों और मार्ग की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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