अपने बच्चे के नाम पर निवेश कर रहे हैं? नाबालिगों के लिए पैन कार्ड अब अनिवार्य है — आवेदन करने का तरीका जानें

Saroj kanwar
4 Min Read

आजकल हर माता-पिता अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए कम उम्र से ही वित्तीय योजना बनाना शुरू कर देते हैं। चाहे बच्चे के नाम पर म्यूचुअल फंड में निवेश करना हो, सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) खोलना हो या उन्हें किसी सरकारी योजना में नामांकित करना हो, इन सभी कार्यों के लिए नाबालिग पैन कार्ड एक अनिवार्य दस्तावेज बन गया है।

यहां तक ​​कि अगर आपका बच्चा किसी टीवी शो, विज्ञापन या अपनी प्रतिभा के माध्यम से कमाई कर रहा है, तब भी कर नियमों के अनुसार उसके पास पैन कार्ड होना आवश्यक है। चूंकि नाबालिग स्वयं पैन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकते, इसलिए यह जिम्मेदारी माता-पिता या कानूनी अभिभावक पर आ जाती है।

नाबालिग पैन कार्ड क्यों आवश्यक है?
लोग अक्सर सोचते हैं कि नाबालिग बच्चे को पैन कार्ड की आवश्यकता क्यों होती है। दरअसल, बैंकिंग और निवेश संबंधी नियम लगातार सख्त होते जा रहे हैं। निम्नलिखित स्थितियों में आपको नाबालिग पैन कार्ड की सख्त आवश्यकता होगी:
यदि आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए उसके नाम पर बचत खाता खोलना चाहते हैं।
बच्चे को म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार योजनाओं या सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं में प्राथमिक निवेशक या नॉमिनी बनाने के लिए।
यदि बच्चा किसी विशेष प्रतिभा (जैसे अभिनय या खेल) के माध्यम से आय अर्जित कर रहा है, तो माता-पिता को उस आय पर आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहिए।
किसी भी विरासत में मिली चल या अचल संपत्ति को बच्चे के नाम हस्तांतरित करने के लिए।
कौन आवेदन कर सकता है?
भारतीय कानून के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा स्वयं पैन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। केवल उनके माता-पिता या कानूनी अभिभावक ही उनकी ओर से ‘प्रतिनिधि करदाता’ के रूप में आवेदन कर सकते हैं। आप इस आवेदन को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आसानी से कर सकते हैं।

ऑनलाइन नाबालिग पैन कार्ड कैसे प्राप्त करें
यदि आप झंझट से बचना चाहते हैं, तो ऑनलाइन तरीका सबसे अच्छा है। नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

सबसे पहले, NSDL (अब Protean) की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करें।

‘ऑनलाइन पैन आवेदन’ अनुभाग पर जाएं और फॉर्म 49ए चुनें।

श्रेणी में ‘व्यक्तिगत’ चुनें और नाबालिग बच्चे की व्यक्तिगत जानकारी (नाम, जन्मतिथि आदि) ध्यानपूर्वक भरें।

चूंकि यह नाबालिग का मामला है, इसलिए फॉर्म में माता-पिता या अभिभावक का विवरण देना अनिवार्य है।

बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र और अभिभावक के पहचान और पते के प्रमाण की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें।

फॉर्म पर अभिभावक के हस्ताक्षर अपलोड करें और निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।

आवेदन जमा करने के बाद, आपको एक पावती संख्या प्राप्त होगी, जिससे आप अपने कार्ड की स्थिति का पता लगा सकते हैं। सत्यापन के लगभग 15 दिनों के भीतर पैन कार्ड आपके घर के पते पर पहुंचा दिया जाएगा।
ऑफ़लाइन आवेदन प्रक्रिया
यदि आप इंटरनेट का उपयोग करने में सहज नहीं हैं, तो आप ऑफ़लाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए, आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म 49A डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट लें। फॉर्म में बच्चे की पूरी जानकारी भरें और बच्चे की दो पासपोर्ट आकार की तस्वीरें संलग्न करें। सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करें और उन्हें शुल्क के साथ निकटतम एनएसडीएल कार्यालय या पैन सुविधा केंद्र में जमा करें।

TAGGED:
Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *