अत्यावश्यक: इस कदम के बिना आपका 31 दिसंबर का वेतन आपके खाते में नहीं आएगा

Saroj kanwar
4 Min Read

पैन-आधार लिंकिंग: अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो अभी सावधान हो जाइए। सरकार ने आपके आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। दोनों को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 है। अगर आप इस तिथि तक लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड 1 जनवरी, 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा, यानी यह काम नहीं करेगा। इसका मतलब है कि आप बैंकिंग, टैक्स या निवेश संबंधी कोई भी काम नहीं कर पाएँगे। आपका वेतन आपके बैंक खाते में जमा नहीं होगा और SIP की राशि भी नहीं कटेगी।

वेतन बैंक खाते में नहीं आएगा
इसका मतलब है कि आप अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएँगे या रिफंड प्राप्त नहीं कर पाएँगे। टैक्सबडी ने सोशल मीडिया पर चेतावनी दी है कि अगर आप 31 दिसंबर, 2025 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो 1 जनवरी, 2026 से आपका पैन अमान्य हो जाएगा। आप अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाएँगे, न ही आपको कोई रिफंड मिलेगा। यहाँ तक कि आपकी सैलरी या एसआईपी ट्रांजेक्शन भी फेल हो सकती है।

पैन-आधार लिंक करना किसे ज़रूरी है?
वित्त मंत्रालय की 3 अप्रैल, 2025 की अधिसूचना के अनुसार, जिन लोगों ने 1 अक्टूबर, 2024 से पहले अपना पैन कार्ड प्राप्त किया है, उन्हें 31 दिसंबर, 2025 तक इसे आधार से लिंक करना होगा। यह नियम उन लोगों पर भी लागू होता है जिन्होंने अपने आधार नामांकन आईडी का उपयोग करके पैन कार्ड प्राप्त किया है। इसका मतलब है कि जिन लोगों को बाद में आधार नंबर मिला है, उन्हें भी अपना पैन लिंक करना होगा।

अगर समय पर लिंक नहीं किया गया तो क्या होगा?
अगर आप 31 दिसंबर, 2025 तक पैन-आधार लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन अगले दिन यानी 1 जनवरी, 2026 से काम करना बंद कर देगा।

आप आईटीआर दाखिल या सत्यापित नहीं कर पाएंगे।

लंबित रिफंड उपलब्ध नहीं होंगे।

लंबित आईटीआर संसाधित नहीं किए जाएँगे।

टीडीएस/टीसीएस क्रेडिट आपके फॉर्म 26AS में दिखाई नहीं देंगे।

कर कटौती (टीडीएस) अधिक दर पर होगी।

यदि आप बाद में पैन-आधार लिंक करते हैं, तो पैन 30 दिनों के भीतर पुनः सक्रिय हो जाएगा।

क्या आपका वेतन या निवेश रुक जाएगा?
यदि आपका बैंक खाता या निवेश पहले से सक्रिय हैं, तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, लेकिन आगे के वित्तीय कार्यों में देरी हो सकती है।

आप नए निवेश, शेयर ट्रेडिंग या केवाईसी अपडेट नहीं कर पाएंगे।
नया SIP या FD शुरू करने में दिक्कत होगी।

कर संबंधी काम जैसे ITR फाइलिंग या रिफंड क्लेम नहीं हो पाएंगे।

इसका मतलब है कि आपके पुराने पैसे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भविष्य के वित्तीय लेन-देन रुक जाएँगे।

पैन को आधार से ऑनलाइन कैसे लिंक करें?
आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएँ।
लिंक आधार पर क्लिक करें।
पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालें।
OTP के ज़रिए वेरिफिकेशन करें।
अगर पैन पहले से ही निष्क्रिय है, तो पहले 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
लिंक करने के बाद, क्विक लिंक्स → लिंक आधार स्टेटस पर जाकर स्टेटस चेक करें।

TAGGED:
Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *