महिलाओ को मिलेगा बिजेनस करने के लिए 3 लाख का लोन ,यहां जाने इस योजना की पूरी जानकारी

महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार की ओर से कई प्रकार की योजनाएं चली जा रही है। इन योजनाओं के तहत जरूरतमंद एवं गरीब महिलाओं को अपना व्यवसाय खोलने के लिए लोन दिया जाता है और इसके लिए व्यवसाय प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। इस कड़ी में हरि हरियाणा सरकार की ओर से विधवा महिलाओं को सहयोग उपलब्ध कराने के लिए ₹300000 का लोन दिया जा रहा है। इसके अलावा इन महिलाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है महिलाओं को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज लगेगा उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी के रूप में की जाएगी।
इस योजना के तहत महिला को 90% बैंक लोन दिया जाता है
हरियाणा सरकार की ओर से विधवा महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य विधवा महिला उद्यमी ऋण योजना चलाई जा रही है इस योजना का संचालन महिला विकास निगम द्वारा किया जा रहा है इस योजना के तहत महिला को 90% बैंक लोन दिया जाता है जबकि 10% हिस्सा महिला को अपने पास से लगाना होता है। हरियाणा सरकार की ओर से विधवा महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य विधवा महिला उद्यमी ऋण योजना चलाई जा रही है। इस योजना का संचालन महिला विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत महिला को 90% बैंक लोन दिया जाता है जबकि 10% हिस्सा महिला को अपने पास से लगाना होता है। इस पैसे से महिला अपना स्वयं का रोजगार शुरु कर सकती है। खास बात यह है कि बैंक द्वारा दिए गए ऋण पर लगने वाले ब्याज पर सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है ऐसे में लाभार्थी महिला को कम दाम पर बैंक लोन उपलब्ध हो जाता है।
इस पर सरकार की ओर से उन्हें इसके ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी अधिकतम 50,000 रुपए या अवधि 3 वर्ष तक जो भी पहले हो, तक ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी।
योजना में किन कामों के लिए मिलेगा लोन
मुख्यमंत्री विधवा महिला उद्यमी ऋण योजना के तहत बुटिक, सिलाई-कढ़ाई, आटो, ई-रिक्शा, मसाला/आचार इकाईयों/खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, ब्रेकरी, रेडिमेड गारमेंट्स, कंप्यूटर जांच वर्क्स इत्यादि अन्य किसी भी कार्य जो महिलाएं करने में सक्षम हो के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। इसके लिए महिलाओं को ट्रेनिंग करवाई जाएगी ताकि उन्हें अपना स्वरोजगार खोलने में आसानी रहे। ।
योजना का लाभ लेने के लिए कहां करें संपर्क
मुख्यमंत्री विधवा महिला उद्यमी ऋण योजना के तहत हर जिले के लिए अलग से लक्ष्य जारी किए जाएंगे। इस योजना के तहत जिला कुरुक्षेत्र के लिए 40 केसों के लिए लोन और सब्सिडी देने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार अन्य जिलों के लिए भी लक्ष्यों का निर्धारण किया है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप निगम के जिला कार्यालय हरियाणा महिला विकास निगम कोठी नंबर 465/5, मदानो वाली गली कुरुक्षेत्र फोन नंबर 01744-223658 पर संपर्क कर सकते हैं।