Movie prime

इस योजना में सरकार ट्रैक्टर पर दे रही है आधी से भी ज्यादा सब्सिडी ,यहां जाने कैसे मिलेगा लाभ

 

कृषि संबंधी कार्यों में ट्रैक्टर का विशेष महत्व होता है। ट्रैक्टर की सहायता से किसान अपने खेती से संबंधित सभी कार्य आसानी से निपट सकते हैं। लेकिन महंगा होने के कारण हर किसान ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य ने किसानों के लिए 'ट्रैक्टर वितरण योजना 'शुरू करने का फैसला किया है।  इस योजना के लिए सरकार ने 80 करोड रुपए का प्रावधान किया है। खास बात यह है कि योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर की खरीदी 50% सब्सिडी दी जाएगी।  कैबिनेट की मंजूर मिलते लिए मिलते ही इसके लिए आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे। 

इस योजना के तहत किसान भाई आवेदन करके आधी कीमत पर ट्रैक्टर प्राप्त कर सकेंगे

इस योजना के तहत किसान भाई आवेदन करके आधी कीमत पर ट्रैक्टर प्राप्त कर सकेंगे। आज हम आपको इस 'ट्रैक्टर वितरण योजना 'के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। किसानों को खेती के लिए ट्रैक्टर उपलब्ध कराने के उद्देश्य राज्य सरकार की ओर से ट्रैक्टर वितरण योजना की शुरुआत की जा रही है। योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर पर 50% का अनुदान दिया जाएगा।  इस योजना की क्रियान्वयन के लिए सरकार ने 80 करोड़  रुपए का प्रावधान किया है। 'ट्रैक्टर वितरण योजना' के तहत किसानों को 50% सब्सिडी दी जाएगी।  यह सब्सिडी किसानों को ट्रैक्टर की लागत मूल्य पर दी जाएगी । 

दो कृषि यंत्रों पर अधिकतम 80% तक सब्सिडी दी जाएगी

किसान को ट्रैक्टर पर लगने वाली जीएसटी सहित आरटीओ से संबंधित खर्चों का स्वयंवाहन करना होगा। उदाहरण के लिए जैसे किसी ट्रैक्टर की कीमत ₹500000 है तो किसानों को इसमें ट्रैक्टर खरीद पर अधिकतम 250000 तक की सब्सिडी मिल सकती है।  योजना के तहत एक ट्रैक्टर और उसके साथ दो कृषि यंत्रों पर कुल 10 लाख रुपए के खर्च का अनुमान है। इसमें ट्रैक्टर पर 50% सब्सिडी दी जाएगी और अन्य दो कृषि यंत्रों पर अधिकतम 80% तक सब्सिडी दी जाएगी। योजना के प्रथम चरण एक  1,112 ट्रैक्टर और 970 कृषि उपकरणों का वितरण किए जाने का लक्ष्य है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ,इस  योजना का लाभ सभी जिलों के किसान समूहमहिला स्वयं सहायता समूह, जल छाजन समितियां, जल पंचायत, लैंपस और अन्य कृषि संगठन को दिया जाएगा। ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत उन किसान समूहों या  व्यक्तिगत किसानों को  प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास काम से कम 10 एकड़ या इससे ज्यादा खेती योग्य भूमि हो।  सब्सिडी की राशि किसानों के खाते  में जाएगी। 

यदि आप झारखंड राज्य की किसान  है तो आप इसी योजना में आवेदन कर सकते हैं। योजना झारखंड सरकार की ओर से किसानों के लाभार्थ शुरू की जा रही है ताकि वे सस्ती कीमत पर ट्रैक्टर खरीद सके जो किसान ट्रैक्टर वितरण योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। वह जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अपना आवेदन जमा करवा सकते हैं। योजना को लेकर विभाग की ओर से जल्द से विज्ञापन जारी किया जाएगा। इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले की किसी भाग से संपर्क कर सकते हैं।