अगर फसल का हुआ है इतना नुकशान तो सरकार देगी आपकों लाखो का मुआवजा

अभी कुछ समय पहले आए तूफान बिपरजॉय से किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में सरकार ने उन किसानों को मुआवजा देने का ऐलान किया है जिन की फसल इस तूफान के कारण बर्बाद हो गई। सरकार ने किसानों की भरपाई के लिए करीब 240 करोड रुपए का फंड जारी किया है। इस फंड के जरिए जिस किसान की बिपरजॉय चक्रवात के कारण फसल खराब हुई है। उसे ₹25000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही 33 प्रतिशत सबसे ज्यादा नुकसान पर 1.25 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। बता दे की बिपरजॉय चक्रवात से गुजरात के कई जिलों में किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा था। ऐसे में गुजरात सरकार किसानों की सहायता के लिए आगे आई है। इसके लिए गुजरात सरकार ने 240 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की है। यह पैसा बिपरजॉय चक्रवात से पीड़ित किसानों में बांटा जाएगा। आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते है।
बागवानी फसल से 10 से 33% तक नुकसान हुआ है
राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए इस रिलीफ फंड के तहत जिन बागवानी फसल से 10 से 33% तक नुकसान हुआ है । उन किसानों को प्रति हेक्टेयर ₹25000 की सहायता राशि दी गई। वहीं जहां बागवानी फसलों में 33% से ज्यादा नुकसान हुआ है। उनको एसडीआरएफ मानदंडों के अनुसार ₹22500 प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें ₹ 1,02,500 प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाएगी। इस तरह प्रति किसान के खाते में 2 हेक्टेयर की सीमा तक सहायता राशि दी जाएगी जो अधिकतम ₹125000 होगी जो सरकार की ओर से किसानों को प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से ऐसे मामलों में भी ₹25000 प्रति हैक्टर के हिसाब से सहायता राशि प्रदान की जाएगी। जिन किसानों की बारहमासी बागवानी और अन्य फसलों में नुकसान है इसके लिए खेतों में 10% से लेकर 33% तक अधिक पेड़-पौधों को नुकसान पर भी मुआवजा राशि देगी। यानी 10% से भी अधिक नुकसान पर सरकार किसानों को मुआवजा देगी। मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए किसान के पास सर्वेक्षण नंबर होना जरूरी है।
गुजरात सरकार की ओर से की गई घोषणा के मुताबिक चोर बनासकांठा जिले के किसान रिलीफ फंड के तहत जारी किए गए पैसे का लाभ उठा सकेंगे। यही वे जिले हैं जहां चक्रवात में सबसे अधिक किसानों की फसलों को नुकसान हुआ था । वह बता दे की चक्रवाती तूफ़ान में फसल को नुकसान को लेकर 311 टीमों ने चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का सर्वेक्षण किया है और राज्य सरकार ने सबसे अधिक प्रभावित जिलों में किसानों की सहायता के लिए 240 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है।
क्या है किसान सहायक योजना
गुजरात सरकार की ओर से 2020 में किसानों के लिए किसान सहायक योजना शुरू की गई थी। एक तरह की फसल बीमा योजना है। इस योजना के तहत किसानों को को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है। इस योजना के तहत किसानों को गुजरात सरकार की ओर से ₹20000 तक ₹25000 की सहायता राशि दी जाती है। इसके लिए निर्धारित मानदंड के अनुसार यदि किसान को 33 से 60% नुकसान हुआ है तो उससे ₹20000 प्रति हैक्टर की आर्थिक सहायता दी जाती है वही नुकसान 60% से अधिक हुआ है 25000 में प्रति हैक्टर के हिसाब से आर्थिक सहायता दी जाती है हालांकि विषम परिस्थितियों को देखते हुए गुजरात सरकार ने कच्छ और बनासकांठा जिले के किसानों को इस योजना के मानदंडों को नियमों में राहत दी है। इससे 33% से कम फसल नुकसान वाले किसानों को भी सहायता राशि दी जाएगी।