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किसानो को खेत में बोरिंग लगाने के लिए सरकार दे रही है तगड़ी सब्सिडी ,यहां जाने कैसे उठा सकते है लाभ

 

 अब रबी  सीजन के बाद किसान खरीफ की सीजन की तैयारी शुरू कर देंगे ऐसे में फसल उत्पादन के लिए उचित पानी उपलब्ध कराना होगा। इसी कार्य में किसानों की मदद के लिए सरकार ने किसानों के खेतों में बोरिंग कराने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए सरकार किसानों को लोन पर सब्सिडी दे रही है। सरकार आगामी चुनाव को देखते हुए किसानों के लिए लाभकारी योजनाओं की घोषणा कर रही है। 

इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ की यूपी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस साल निश्शुल्क बोरिंग योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत किसानों को उनके खेतों में बोरिंग के लिए भारी सब्सिडी दी जाएगी ताकि उन्हें खरीफ सीजन में अपनी फसलों की सिंचाई करने में कोई कठिनाई न हो। राज्य सरकार की घोषणा से किसानों को मदद मिलेगी हम आपको निशुल्क बोरिंग  की योजना की जानकारी दे रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी योजना के लिए पात्रता और शर्तें क्या है। सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आपको कैसे आवेदन करना होगा आपके कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होगी हम आपके इसकी जानकारी देते हैं। 

 निशुल्क बोरिंग योजना के तहत किसानों को वर्गवार  अनुदान दिया जाएगा। सब्सिडी की राशि किस श्रेणी को मिलेगी इसका विवरण नीचे दिया गया है। 

सामान्य वर्ग के छोटे  किसानों को खेत में बोरिंग के लिए ₹3000 की सब्सिडी मिलेगी, पंपसेट लगाने के लिए किसानों को 2800 रूपये की सब्सिडी दी जाएगी जबकि सामान्य वर्ग की सीमांत किसानों को बोरिंग के लिए ₹4000 और पम्पसेट लगाने के लिए  3750 रूपये  की सब्सिडी दी जाएगी। बोरिंग के लिए sc-st किसानों को ₹6000 का अनुदान दिया जाएगा वह पम्पसेट सेट लगाने के लिए 5650 रूपये की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का लाभ पाने के लिए अब इसकी आधिकारिक वेबसाइट  https://minorirrigationup.gov.in/  पर जाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नि:शुल्क बोरिंग योजना की पात्रता/शर्तें क्या है
नि:शुल्क बोरिंग योजना का लाभ किसानों को नि:शुल्क बोरिंग योजना के लिए निर्धारित पात्रता एवं शर्तों के अनुसार दिया जायेगा।

ये पात्रता और शर्तें इस प्रकार हैं ।


नि:शुल्क बोरिंग योजना का लाभ लेने के लिए किसान उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

राज्य के छोटे और सीमांत किसान इस योजना के लिए पात्र होंगे।
सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसान नि:शुल्क बोरिंग योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे।
इस योजना का लाभ लेने के लिए सामान्य वर्ग के किसानों के पास कम से कम 0.2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
यदि किसान के पास 0.2 हेक्टेयर भूमि नहीं है तो वे समूह बनाकर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
वहीं एससी/एसटी किसानों के लिए कोई सीमा तय नहीं की गई है।
इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने पहले किसी अन्य सरकारी सिंचाई योजना का लाभ नहीं लिया है।