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इन कृषि यंत्रो की खरीद पर किसानो को देनी होगी जीएसटी ,यहां जाने पूरी जानकारी

 

किसानों के लिए कृषि यंत्रों का बहुत महत्व है। खेती की लागत घटाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान आधुनिक कृषि यंत्रों को खरीद कर रहे हैं। कृषि यंत्रों की खरीद पर सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत सब्सिडी दी जाती है। लेकिन कृषि यंत्रों की खरीद पर जीएसटी लगता है उसका भुगतान किसान को ही करना होता है। ऐसे में किसान भाइयों के लिए जानना जरूरी है कि किस यंत्र पर  पर कितनी जीएसटी उन्हें उस की खरीद पर देनी होगी। पिछले दिनों 13 मार्च के को सांसद अनूमुला  रेवंत रेड्‌डी ने लोकसभा में जीएसटी के दायरे में शामिल कृषि उपकरणों की सूची और उन पर लगने वाले जीएसटी की दर से लेकर सवाल पूछा था।

  कृषि किसान को कृषि यंत्रों की खरीद पर उसी के अनुसार जीएसटी देना होगा।

 इसके जवाब में वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि अभी कृषि उपकरणों को जीएसटी के दायरे से बाहर करने या इसमें परिवर्तन करने के लिए जीएसटी परिषद की ओर से कोई सिफारिश नहीं की गई है।अभी कृषि कार्यों में उपयोग में आने वाले कृषि यंत्रों पर कार्यों के अनुसार अलग-अलग जीएसटी की दरें तय की गई है। कृषि यंत्रों की खरीद पर खरीदार को इसी दर से जीएसटी का भुगतान करना होगा जैसा कि जीएसटी परिषद की ओर से अलग-अलग कृषि यंत्रों पर अलग-अलग जीएसटी निर्धारित की गई है। कृषि किसान को कृषि यंत्रों की खरीद पर उसी के अनुसार जीएसटी देना होगा। 

इन कृषि यंत्रों पर नहीं देना होगा जीएसटी

हाथ या पशुओं की सहायता से चलाए जाने वाले कृषि यंत्र जिसमें कुदाल, फावडे, खुरपी, पिक्स, कुदाली, कांटे और रेक: कुल्हाडी बिल हुक और इसी तरह के काटने के उपकरण, किसी भी प्रकार की दस्ती, कैंचियां सेकेटर्स और प्रूनर्स: घेमला के अलावा कृषि, बागवानी या वानिकी में उपयोग किए जाने वाली दराती, घास काटने का चाकू, हेज काटने वाली कैंचियां, लकड़ी की कीलें और इसी तरह के अन्य कृषि उपकरण पर जीएसटी की दर शून्य है यानि इन उपकरणों की खरीद पर किसी प्रकार का जीएसटी नहीं देना होगा।

इन कृषि यंत्रों पर लगेगा 12 प्रतिशत जीएसटी

मृदा तैयार करने या जुताई के काम में आने वाली कृषि मशीनरी, हार्वेस्टिंग या थ्रेसिंग मशीनरी, इसमें पुआल या चारा बेलर शामिल है, घास या झाडि़यों को काटने की मशीन; यांत्रिक या तापीय उपकरणों से युक्त अंकुरण संयंत्र सहित अन्य कृषि मशीनरी पर 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी देना होगा। फलों या कृषि उपज की सफाई चटाइया ग्राइंडिंग की मशीनें भी जनाजे सुखी फलीदार सब्जियों की सफाई छुट्टियां ग्रेडिंग की मशीनों पर 18% की दर से जीएसटी देना होगा ट्रैक्टर और उसके पार्ट्स पर 12 से लेकर 18% तक की दर से जीएसटी लगती है यदि किसान ₹500000 का ट्रैक्टर खरीदना है तो उसे 12% की दर से जीएसटी देनी होगीवही ट्रैक्टर के पार्ट्स खरीदने पर 18% कि जीएसटी देनी होती है। 

ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्रों की खरीद में सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। बात  करे मध्य्प्रदेश  सरकार प्रदेश  तो मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की ओर से किसानों को ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्रों की खरीद पर 20 से लेकर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। वहीं यूपी में किसान को ट्रैक्टर की खरीदने के लिए एक लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है।