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अगर साथ में नहीं लिया गाड़ी का ये डॉक्युमेंट तो लग सकता है 10 हजार का जुर्माना ,

 

सभी जानते हैं कि गाड़ी चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और गाड़ी के इंश्योरेंस पेपर रखना बहुत जरूरी है। इनके ना होने पर आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है पर शायद आपको पता नहीं होगा कि पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट भी उन्हीं जरूरी कागजों में से एक है। इस के ना रहने पर आपको 6 महीने तक की जेल हो सकती है आज हम आपको इससे जुड़े कुछ नए नियमो के बारे में बताते हैं। 

जारी सर्टिफिकेट 3 महीने के लिए  मान्य होता है और इसके बाद फिर से गाड़ी की जांच कराई से रिन्यू किया जा सकता है

गाड़ियों से एक निश्चित मात्रा में प्रदूषण निकलना जरूरी है इसके इसलिए इनके लिए एक स्टैंडर्ड  रेंज तय की गई है। गाड़ियों से निकलने वाले धुंए अगर इस रेंज में आते हैं तो इन्हें पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट दी  जाती है।जारी सर्टिफिकेट 3 महीने के लिए  मान्य होता है और इसके बाद फिर से गाड़ी की जांच कराई से रिन्यू किया जा सकता है। बता दें कि पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट के सारे नियम मोटर वाहन अधिनियम 1993 की धारा 190 के तहत आते हैं सभी वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख से 1 साल के बाद एक वैध PUC होना जरूरी है। 

सीएनजी एलपीजी पर चलने वाले सभी वाहनों के चलते समय यह सर्टिफिकेट होना जरूरी है

मोटर वाहन अधिनियम, 1993 की धारा 190 (2) के तहत गाड़ी चलाते समय अगर आपके पास नहीं है या  एक्सपायर हो चुका है तो आप को 6 महीने की जेल या ₹10000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा दोषी  ड्राइवरों को 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने से अयोग्य घोषित भी कर दिया जाएगा। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के अनुसार वैसे मोटर वाहनबीएस-I/बीएस-II/बीएस-III/बीएस-IV मानकों के अंदर आते हैं या सीएनजी एलपीजी पर चलने वाले सभी वाहनों के चलते समय यह सर्टिफिकेट होना जरूरी है। 

आपकी गाड़ी का पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है

पोलूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट आप हर राज्य  के पेट्रोल पंपों पर मौजूद पुलिस चेक सेंटर से ले सकते हैं इसके लिए आपको अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन चेक सेंटर पर जांच कराने के लिए जाना पड़ता है या कंप्यूटर से जुड़ा एक गैस एनालाइजर गाड़ी से निकलने वाले पोलूशन की जांच करता है और गाड़ी की लाइसेंस प्लेट की फोटो लेते हैं और आपकी गाड़ी का पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है।