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हेलमेट पहनने के बाद भी लग रहा है चालान ,यहां जाने इस नए नियम के बारे में

 

वैसे सबको पता है कि बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन ड्राइव करने पर यातायात पुलिस चालान काट देती है फिर आप लोगों में से कई लोगों को यह पता नहीं है कि हेलमेट पहनने के बावजूद भी चालान कट रहा है। दरअसल मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार हेलमेट पहनने पर भी जुर्माना लगता है आज हम आपको इसका कारण बताते हैं।

 इसलिए सरकार सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को कम करने के लिए एक नया नियम बनाया है 

दरअसल कई बार देखा गया कि लोग टूटी-फूटी हेलमेट पहनकर बाइक सवार चला बाइक चलाते हुए नजर आते हैं । उन लोगों का मकसद था कि अपनी जान  बचाना नहीं  होता है बल्कि ट्रैफिक पुलिस की नजरों से बच ना होता है। इसलिए सरकार सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को कम करने के लिए एक नया नियम बनाया है। इसका जिक्र हम बताने जा रहे हैं। 

वहीं रेड लाइट जंप करने पर चालान भी कटता है 

मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार कोई व्यक्ति हेलमेट पहनने के बाद उसकी स्ट्रिप को लोक नहीं करता है तो वो दंडनीय  अपराध के अंदर आएगा बिना स्ट्रिप अगर कोई व्यक्ति वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 1000 रुपए का फाइन भरना होगा।  इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस के पास लाइसेंस स्पेंड करने का भी प्रावधान है। समझदारी इसी में है कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर लॉक करें ट्रैफिक सिग्नल का पालन नहीं करने पर कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वहीं रेड लाइट जंप करने पर चालान भी कटता है। रेड लाइट जंप करने की स्थिति में1000 रुपये से लेकर 5,000  तक का जुर्माना लगाया जा सकता है इसके अलावा 6 महीने से लेकर 1 साल तक की जेल भी हो सकती है।