अगर UPI से गलती से हो गया किसी के खाते में पैसा ट्रांसफर तो ये है वापस लेने के तरिके

अगर आपसे कभी गलत खाते में ऑनलाइन पेमेंट हो जाए तो घबराएं नहीं इस राशि को वापस से पा सकते हैं। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने से दर्ज करने के बाद खाते से संबंधित बैंक में जाकर फार्म भरना होगा। यह शिकायत पेमेंट होने के 3 दिन के भीतर करनी होगी। देश में पिछले कुछ सालों से डिजिटल पेमेंट का प्रचलन बढ़ा है पिछले 4 सालों में देश में लगा लोग जमकर यूपीआई से लेनदेन कर रहे हैं। लेकिन इस लेनदेन के दौरान चूक भी सामने आ रही है।
सबसे पहले शिकायत दर्ज कराएं
जल्दीबाजी में यूपी पेमेंट लगभग नंबर पर हो जाता है इसके चलते किसी और के खाते में जमा राशि पहुंच जाती है अनजान व्यक्ति के पास लोगों के सामने वापस लेने के लिए तरीका समझ में नहीं आता और भटकते फिरते हैं । एडवोकेट जतिन कुमार ने बताया कि यूपीआई पेमेंट के दौरान सावधानी बरतने की जरूरत है अगर गलत हो जाए तो सबसे पहले शिकायत दर्ज कराएं और फॉर्म में जानकारी भरनी होगी।
नेट बैंकिंग और यूपीआई से पेमेंट करने के बाद फोन पर मैसेज प्राप्त होता है
अगर बैंक मना भी कर देते हैं तो ईमेल शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसकी वेबसाइट में शिकायत की जा सकती है आरबीआई गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार गलती से अगर का अकाउंट में पैसे चले गए तो 48 घंटे के अंदर रिफंड हो सकते हैं। नेट बैंकिंग और यूपीआई से पेमेंट करने के बाद फोन पर मैसेज प्राप्त होता है इसे डिलीट ना करें। इसमें से जेपीवीएल नंबर होता है जो रुपए रिफंड लेने के लिए जरूरी मदद कर सकता है। गलत लेनदेन से संबंधित स्क्रीनशॉट ले और जीप पर फोन पर पेटीएम यूपीआई एप के कस्टमर केयर सपोर्ट पर फोन कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं