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UAE :रमजान के दिनों के लिए रेस्टोरेंट और होटल्स के लिए निकले नए नियम ,सब को मानना जरूरी

 

रमजान के दौरान शारजाह में  सभी खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए दिशानिर्देशों की सूची जारी कर दी गई है इस दौरान दो तरह की परमिट की घोषणा की गई है। पहला परमिट Dh3,000 का और दूसरा Dh500 का होगा। प्रतिष्ठानों के मालिकSuburbs Affairs Department, Industrial Area 5  में शारजाह नगर पालिका की food control section counter  में आवेदन कर सकते हैं। 

वही दिन की बात करें तो इस दौरान किसी भी ग्राहक डायनिंग हॉल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। खाने की तैयारी और खाना बनाने की प्रक्रिया पर केवल किचन में ही होनी चाहिए। 

सभी खाद्य प्रतिष्ठानों  के मालिकों को नियमों का पालन करना जरूरी है

वही खाना एल्युमीनियम फॉयल या  प्लास्टिक रैप में होना चाहिए। सारे स्नेक्स उचित तापमान पर होने चाहिए और स्टील लेस स्टील कंटेनर में होने चाहिए। खाने को बंद शीशे के बॉक्स में रखना होगा। रमजान के दौरान यह सारे नियम पालन करने होंगे सभी खाद्य प्रतिष्ठानों  के मालिकों को नियमों का पालन करना जरूरी है।