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GST के नियम से उड़ने वाली है व्यापारियों की नींद ,अगर नहीं मिला जीएसटी वाला एड्रेस तो लग जायेगा तगड़ा जुरमाना

 

उत्तर प्रदेश में प्रति कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। इस माल एवं सेवा कर की चोरी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी 16 मई से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। संदिग्ध जीएसटी खातों की पहचान करने के लिए अधिकारियों की दुकान पर जाएंगे फर्जी बिलों को जीएसटी नेटवर्क के बाहर करने के लिए पता का सत्यापन करेंग।  जांच में व्यापारियों की फर्म जीएसटी पंजीकरण में दर्ज पता पर नहीं मिली तो ₹50000 का जुर्माना लगाया जाएगा। और पंजीकरण में निरस्त कर दिया जाएगा। 

यह अभियान अगले 2 महीने तक चलेगा 

अभियान के तहत जीएसटी की विशेष जांच शाखा की टीम गोपनीय तरीके से जांच करेगी। राज्य कर विभाग के एडिशनल कमिश्नर विमल कुमार राय ने कुमार राय ने बताया कि 16 मई से जीएसटी विभाग की तरफ से सभी पंजीकृत व्यापारियों के प्लेस विजिट का अभियान चलेगा। यह अभियान अगले 2 महीने तक चलेगा। जीएसटी विभाग ने सभी व्यापारियों के लिए गाइडलाइन भी जारी किए इस गाइडलाइन के मुताबिक सभी व्यापारियों को फैक्ट्री  या दुकान के बाहर बोर्ड लगाना होगा जिस पर जीएसटी नंबर पता और फर्म का नाम लिखा होना चाहिए । 

पंजीकरण के समय पता जहां का दर्शाया गया है

व्यापारियों के पास जीएसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए।  पंजीकरण के समय पता जहां का दर्शाया गया है। प्रतिष्ठान  वही होनी चाहिए। यदि पता  गलत हुआ तो विभाग ₹50000 का जुर्माना वसूलने का व्यापारी के पास मौके पर खरीद बिक्री भी होना चाहिए। जीएसटी भाग द्वारा चलाए जाने वाले विशेष अभियान को लेकर गोरखपुर के बाजारों में काफी गहमागहमी बढ़ गई है। व्यापारी संगठन के एक पदाधिकारी ने अपनी पहचान छिपाने की शर्त पर बताया कि फर्जी डीलर कारोबारी पर कार्रवाई होना जरूरी है । लेकिन जाने अनजाने होने पर किसी व्यापारी के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए।  सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा कई बार होता है कि दुकानदार की गलत लोगों के साथ डील हो गयी है तो उसे पीड़ित मानकर अधिकारी पेश आएं। आरोपी न मानें।