इन गाड़ियों के मालिक हो जाये अलर्ट नहीं तो हो सकता है 10 हजार के जुर्माने के साथ ही 3 महीने की जेल और लाइसेंस रद्द

दिल्ली के साथ-साथ नेशनल कैपिटल रीजन जैसे नए नोएडा ग्रेटर , नोएडा गुड़गांव ,गाजियाबाद इत्यादि में अगर आप वाहन चला रहे हैं तो आपको तुरंत जारी किये गए इस आदेश पर अमल करना होगा। अन्यथा आप के ऊपर 10 हजार के जुर्माने के साथ 3 महीने तक जेल और 3 महीने तक के लाइसेंस रद्द की कार्रवाई की जा सकती है।
पीयूसी प्रमाणपत्र समाप्त हो गया है
परिवहन विभाग , रा. रा. क्षे. दिल्ली दिल्ली सरकार दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण रखने तथा गुणवत्ता गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अपने प्रयासों में दिल्ली में सभी मोटर वाहन मालिकों से अपने वाहन हेतु वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र प्राप्त करने का आग्रह करता है। यह विभाग उन वाहनों के चालान जारी कर रहा है जो इनका पीयूसी प्रमाणपत्र समाप्त हो गया है।
इस विभाग की वेबसाइट (https://transport.delhi.gov.in) पर उपलब्ध है।
यह चालान मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 190 के तहत जारी किया जाएगा जिसके अनुसार , 1988 की धारा 190 ( 2 ) के तहत जारी किया जाएगा, जिसके अनुसार, पी.यू.सी. सी. धारण न करने पर, 03 माह तक की कैद या रु. 10,000/- तक जुर्माना अथवा दोनों सजाएं हो सकती हैं। उन्हें 3 महीने के लिए अपना लाइसेंस धारण करने से योग्य भी घोषित कर दिया जाएगा। ऐसी सभी पंजीकृत मोटर वाहन मालिक जिनके वाहन पंजीकरण की तिथि एक वर्ष से ज्यादा पुराने हो गए को एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे अपने वाहनों की जांच करवाएं और जुर्माने के बचने के लिए पी.यू.सी. प्रमाणपत्र प्राप्त करें।प्राधिकृत प्रदूषण जांच केंद्रों की सूची इस विभाग की वेबसाइट (https://transport.delhi.gov.in) पर उपलब्ध है।