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ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दी ये बड़ी खुशखबरी ,यहां जाने इसके बारे में

 

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के सब्सक्राइबर के लिए अच्छी खबर है। ईपीएफओ ने पेंशनर्स को राहत दी है इसके तहत ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स अपने नियोक्ताओं के साथ संयुक्त रूप से 3 मई 2023 तक अधिक की पेंशन का विकल्प चुनकर इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। उन्हें इसके लिए रिटायरमेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के इंटीग्रेटेड पोर्टल पर आवेदन करना होगा। 

यह  4 महीने की अवधि 3 मार्च 2023 को समाप्त हो रही है


. लेकिन हाल में ईपीएफओ के इंटीग्रेटेड मेंबर पोर्टल पर एक्टिव किए गए यूआरएल से स्पष्ट पता चलता है कि अधिक पेंशन का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि तीन मई, 2023 है इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को अपने आदेश में कहा था कि ईपीएफओ को सभी एलिजिबल मेंबर का हायर पेंशन का ऑप्शन चुनने के लिए 4 महीने का समयदेना होगा । यह  4 महीने की अवधि 3 मार्च 2023 को समाप्त हो रही है इस वजह से खबर आ रही थी कि इसके अंतिम समय सीमा 3 मार्च 2023 है। 

नियोक्ताओं  को ईपीएस में उनके वास्तविक वेतन का 8 पॉइंट 33% योगदान करने की अनुमति दी थी

पिछले सप्ताह ईपीएफओ ने इस प्रक्रिया का विवरण जारी किया था इसमें बताया गया अंशधारक और उनके नियोक्ता संयुक्त रूप से कर्मचारी पेंशन योजना के तहत ऊँची पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ननवंबर, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन योजना , 2014 को बरकरार रखा था।  इससे पहले 22 अगस्त, 2014 के ईपीएस (EPS) ने पेंशन योग्य वेतन सीमा को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया था।इसके साथ ही सदस्यों और उनके नियोक्ताओं  को ईपीएस में उनके वास्तविक वेतन का 8 पॉइंट 33% योगदान करने की अनुमति दी थी।