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SAUDI : अब घरो में कामगारों की नियुक्ति को लेकर जारी हुआ ये आदेश ,ना मानने पर लगेगा जुरमाना

 

सऊदी में नियोक्ताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह लिमिट से अधिक घरेलू कामगारों को काम पर ना रखें वरना उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।  Ministry of Human Resources and Social Development  ने कहा है कि सऊदी अरब सरकार ने यह फैसला लिया है की ऐसे  सऊदी nagrik  जो 4 से अधिक घरेलू कामगारों को रखते हैं और विदेशी नागरिक जो 2 से अधिक घरेलू ना कामगारों को रखते हुए आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ सकता है । 

खास कारणों से मंत्रालय की तरफ से लोगों को छूट होती है

मंत्रालय के द्वारा यह कहा गया है कि  humanitarian cases पर इस नियम को अनिवार्य  किया जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि जिन घरों में वृद्ध ,डिसेबिलिटी या बीमार व्यक्ति रहते हैं वहां पर अधिक घरेलू कामगारों की जरूरत पड़ती है। इसलिए लोगों को इस बात को ध्यान रखना होगा कि इन खास कारणों से मंत्रालय की तरफ से लोगों को छूट होती है। 

प्रवासी जो 2 से अधिक घरेलू कामगारों को रखते हैं

मंत्रालय ने इस बात की घोषणा की है अगर कोई व्यक्ति घरेलू कामगारों को रखता है तो उसे प्रत्येक साल की अतिरिक्त घरेलू कामगार के हिसाब से 9,600 riyals चुकाना  होगा।ध्यान रहे कि पहला चरण 21st Shawwal 1443 से शुरू हो रही है और उनपर लागू होगी जो सऊदी नागरिक 4 से अधिक घरेलू कामगारों को रखते हैं या प्रवासी जो 2 से अधिक घरेलू कामगारों को रखते हैं।