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पालतू कुत्ते रखने वाले हो जाये सावधान ,अगर ये नियम अपनाया तो लगेगा तगड़ा जुरमाना

 

देशभर में कई अलग-अलग शहरों में कुत्तो को रखने के उपरांत कुत्तों द्वारा हमला या अन्य  लोगों की काट  लेने की घटनाएं बढ़ी है। कई सोसाइटी में कुत्ते रखने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन कई जगह पर कुत्ते रखने वाले वजह से ने सोसाइटी आसपास के लोग परेशान हैं। दिल्ली और एनसीआर में ऐसी कई घटनाएं हुई है जो राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा को लेकर ध्यान खींचा है। 

कुत्ते ने किसी को काटा या  हमला किया तो  ₹5000 का जुर्माना होगा

 दिल्ली-एनसीआर में हुई ऐसी घटनाओं के उपरांत निगम और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा बैठक कर के फैसले लिए गए हैं जिसे पालतू जानवर और इंसानों के बीच का सामंजस्य बना रहे। दिल्ली नोएडा में जहां कुत्तों के द्वारा हमला करके करने पर उसके मालिकों के ऊपर केस दर्ज करने का प्रावधान जारी किया गया है वहीं एक और  नया आदेश गाजियाबाद के लिए पारित किया गया है। पालतू कुत्ते को टहलाते  वक्त आप ज्यादा सावधानी रखनी होगी। कुत्ते ने किसी को काटा या  हमला किया तो  ₹5000 का जुर्माना होगा। 

कुत्ता पालने वाला नगर निगम में शपथ पत्र देगा

यही नहीं कुत्ते का पंजीकरण रद्द किया जाएगा। कुत्ता पालने वाला नगर निगम में शपथ पत्र देगा और विश्वास दिलाना होगा कि उनके कुत्ते  से जनता को किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसके बावजूद भी अगर किसी प्रकार से आप कानून का पालन करने में सफल नहीं होते हैं तो वैसे स्थिति में पालतू कुत्तों को जप्त करने का अधिकार नगर निगम को है  साथ ही मालिक के ऊपर कार्यवाही भी की जा सकती है। ज्ञात हो की कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें पालतू कुत्ते की वजह से छोटे बच्चे और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है।