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आधार कार्ड के लिंक के बिना पेन कार्ड हो जायेगा रद्दी ,यहां जाने कब है लिंक की लास्ट डेट

 

पैन कार्ड के जरिए सभी लोग आयकर से जुड़ा सारा काम करते हैं इतना ही नहीं जहां कहीं भी ज्यादा पैसों की लेनदेन हो वहा  पैन कार्ड की अनिवार्यता बना दी गई है। पिछले साल से सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए सरकार से विशेष आग्रह करती आ रही है कि पैन कार्ड को आधार से जल्द से जल्द जोड़ दिया जाए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। 

30 मार्च 2023 तक जिनके पैन कार्ड उनके आधार कार्ड से जुड़े नहीं होंगे उनके पैन कार्ड बेकार हो जाएंगे

साथ ही यह बताया गया कि 30 मार्च 2023 तक जिनके पैन कार्ड उनके आधार कार्ड से जुड़े नहीं होंगे उनके पैन कार्ड बेकार हो जाएंगे। आज आयकर विभाग ने साफ तौर पर आम लोगों को चेताया है और जानकारी भी दी है किसी की 30 मार्च से पहले आधार पेन से जोड़ ले। आयकर अधिनियम की धारा 139 यह बताती है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई 2017 जिसे 1 जुलाई, 2017 को एक स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित किया गया है, और जो आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है। 


 निर्धारित प्रारूप में अपने आधार संख्या की सूचना देगा। दूसरे शब्दों में ऐसे व्यक्तियों को निर्धारित तिथि से पहले अपने आधार और पैन को अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा। अधिक जानकारी के लिए सीबीडीटी परिपत्र संख्या 7/2022 दिनांक 30.03.2022 देखें। 

आधार-पैन लिंकिंग किसके लिए अनिवार्य नहीं है?

असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों में रहते हैं। 
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार अनिवासी। 
पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु। नहीं तो
भारत का नागरिक नहीं है।