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अब इन चीजों पर जीएसटी हो गया जीरो ,वही कुछ पर लगेगा केवल 5 %

 

दूसरे शब्दों में जीएसटी मुआवजे की पूरी लंबित शेष राशि जून के लिए 16982 करोड रुपए की मंजूरी दी जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद यह जानकारी दी है। हालांकि ये राशि आज की तारीख में मुआवजा कोष में  वास्तव में उपलब्ध नहीं है।  हमने इस राशि को अपने संसाधनों से जुटाकर जारी करने का फैसला किया है। इतनी ही राशि भविष्य की मुआवजा राशि प्राप्त की जाएगी। 

जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल पर रिपोर्ट को मंजूर कर लिया गया है

इस विज्ञप्ति के साथ केंद्र जीएसटी अधिनियम के तहत परिकल्पित की राशि की पिछले 5 वर्षों का बकाया भुगतान कर दिया जाएगा। राब (लिक्विड जैगरी) और पेंसिल व शार्पनर पर जीएसटी दरों (GST Rate) में कटौती की गई है।मंत्री ने कहा कि सभी राज्यों को बकाया मुआवजा जारी किया जाएगा केंद्र ने राज्यों को 16982 करोड रुपए जारी किए इसके साथ ही पान ,मसाला ,गुटखा पर जीओएम पर सिफारिशें मंजूर कर ली गई है। कैपिटेशन लागू करने का फैसला किया गया है। इन पर सख्त कंप्लायंस लागू करने की सिफारिश की गई है।  जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल पर रिपोर्ट को मंजूर कर लिया गया है।  राज्यों के कहने पर इसकी परिभाषा में बदलाव किया जाएगा। 

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर जीएसटी नहीं लगेगी

जीएसटी काउंसिल ने प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर जीएसटी नहीं लगेगी अब एग्जामिनेशन फीस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। अभी एग्जामिनेशन फीस पर 18 पर्सेंट जीएसटी लगता है। जीएसटी टैक्स को प्रोडक्शन पर लगाने का भी फैसला किया गया है। 

जीएसटी टैक्स को प्रोडक्शन पर लगाने पर भी फैसला लिया गया। पान , मसाला और गुटखा पर अब प्रोडक्शन के हिसाब से जीएसटी लगेगा कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन लागू करने का फैसला किया गया। 

वित्त मंत्री ने बताया की राब यानी की लिक्विड गुड़ पर टेक्स को जीरो  कर दिया गया है। खुले में बेचे जाने वाले राब पर जीएसटी 0 कर दी गयी है वही पैकेज्ड गुड़ पर 18 परसेंट से 5 परसेंट किया गया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में पेंसिल और शार्पनर पर भी जीएसटी की दरें घटाने का फैसला किया है। वित्त मंत्री ने कहा पेंसिल और  शॉर्पनर  पर जीएसटी दरें 18 से घटाकर 12% कर दी गई है। वित्त मंत्री के अनुसार raab  पर जीएसटी दर जीरो कर दी गई है खुले  लिक्विड गुड़  पर जीएसटी 18 फ़ीसदी से घटाकर शून्य कर दी गई है यानी इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा वहीं पर एक पैकेट बंद लिक्विड पर जीएसटी की दर 18% से बढ़ाकर 5% कर दी गई है। 

वित्त मंत्री ने कहा कि SUV की तर्ज पर एयूवी पर टैक्स लगाने का फैसला फिलहाल टल गया है


सीतारमण ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग पर जीओएम की रिपोर्ट का आज की बैठक में नहीं लिया जा सका क्योंकि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के अध्यक्ष मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा है  और वह राज्य में चुनाव के कारण जीएसटी परिषद की बैठक में शामिल नहीं हो सके। वित्त मंत्री ने कहा कि SUV की तर्ज पर एयूवी पर टैक्स लगाने का फैसला फिलहाल टल गया है। जीएसटी परिषद ने एनुअल रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए  विलंब शुल्क के रेशनलाइजेशन की भी सिफारिश की है। यह सारे GST 1 मार्च से प्रभावी हो गये हैं।