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अब सीनियर सिटीजन के को ट्रेन के बाद बस में भी मिलेगी फ्री में यात्रा करने की सहूलियत ,बस करना होगा ये काम

 

हरियाणा की रोडवेज बसों में 65 साल से अधिक के बुजुर्गों को पहचान पत्र दिखाकर किराए में छूट मिलेगी। 1 अप्रैल से 60 साल के ऊपर के उम्र के बुजुर्गों का आधा किराया माफ कर दिया गया। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए 60 से 65 साल के बुजुर्गों को बस पास बनवाना अनिवार्य है।  यह बस पास कंडक्टर को दिखाना होगा। तभी उसको रियायत का टिकट दी जाएगी जो पहले इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं यानी 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों को रोडवेज द्वारा जारी किए गए वाला पास बनवाने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए आधार कार्ड या समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी किए जाने वाला पहचान पत्र पर्याप्त है। 

1 अप्रैल से पुरुषों की उम्र 65 से 60 साल कर दी थी

महिलाओं को भी रोडवेज पास बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। बता दे की हरियाणा रोडवेज की बसों में पहले 65 वर्ष की उम्र के पुरुषों में 60 साल की महिलाओं को आधे किराए की सुविधाएं दी जा रही थी। सरकार ने 1 अप्रैल से पुरुषों की उम्र 65 से 60 साल कर दी थी। यानि 60 साल के उम्र से ही आधा किराये की सुविधा देने की घोषणा की थी। विभाग द्वारा जारी आदेशों में पहले से जो यह सुविधा ले रहे लोगों के लिए निर्देश साफ नहीं थे, इसके चलते बसों में कंडक्टर और बुजुर्गों के बीच रोज बहस और विवाद होने लगी। टिकट लेते समय बुजुर्ग अपना आधार कार्ड और समाज कल्याण विभाग कार्ड दिखाते  तो  कंडक्टर कहते अब नहीं चलेगा रोडवेज के पास बनवाये।  इस पर बुजुर्ग अपनी उम्र में कागजी कार्रवाई की मजबूरी बताकर पास नहीं बनवाने  और आधार  कार्ड दिखाने की बात करते। 

महिलाओं को तो पहले से ही 60 साल की उम्र से यह सुविधा दी जा रही है

यही बातें महिलाओं के साथ होने लगी जबकि महिलाओं के संदर्भ में इस प्रकार की कोई निर्देश पत्र में नहीं थी।  क्योंकि महिलाओं को तो पहले से ही 60 साल की उम्र से यह सुविधा दी जा रही है।  बुजुर्गों के पास लेकर बड़े विवादों को दूर करने के लिए आखिरकार विभाग को इस बारे में स्पष्ट करना पड़ेगी जो नए पात्र है यानी 60 से 65 साल की पुरुषों को ही रोडवेज के पास बनवाना है पहले से जो लाभ पात्र हैं उनके लिए आधार कार्ड या समाज कल्याण विभाग का पहचान पत्र ही मान्य होगा।