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ट्रेफिक को लेकर नए रूल ,इतने दिनों में जुरमाना भरना जरूरी नहीं तो गाड़ी हो जाएगी ब्लैक लिस्ट

 

यातायात नियमों का बनाने का मकसद मुख्य मकसद सड़क पर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके बावजूद भी लोगों के द्वारा नियम तोड़ने की खबरें सामने आती रहती है। बिहार में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कंट्रोल पाने के लिए नियमों को टाइट कर दिया गया है। 

कोई वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है

 मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ,अगर कोई वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे जुर्माना भरने में देरी नहीं करनी चाहिए दरअसल उल्लंघन प्रकट करने वाले चालान आरोपी को 90 दिन के अंदर ही जमा करना होगा। वहां चालक  चालान कटने के 90 दिन के अंदर चालान जमा नहीं करता है उसकी गाड़ी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता ह। 

जगह जगह पर लगाया जा रहा है कैमरा


पटना में 30 ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरा लगा दिया गया है जिसकी मदद से चालान काटा जा रहा है। इसके अलावा कई और स्थानों पर भी कैमरा लगने का काम जारी है। भूतनाथ रोड, गायघाट, पहाड़ी, चिरैयाटांड़ पेट्रोल पंप, आरएन सिंह मोड़, समेत कई इलाकों में कैमरा लगाया जाएगा।