पेन कार्ड और आधार कार्ड को जोड़ने की लास्ट डेट आयी सामने ,आईटी विभाग ने जारी किया अलर्ट

पैन कार्ड के जरिए सभी लोग आयकर से जुड़ा काम करते हैं इतना ही नहीं कहीं भी ज्यादा पैसों का लेनदेन हो वह भी पैन कार्ड के अनिवार्यता बना दी गई है। पिछले साल से सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जाए। सरकार सभी से आग्रह करती आ रही है कि पैन कार्ड को आधार से जल्द से जल्द जोड़ लिया जाए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो।
30 मार्च से पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ ले
साथ ही ये अभी बताया गया है कि 30 मार्च 2020 तक जिनके भी पैन कार्ड उनके आधार कार्ड से जुड़े नहीं होंगे उनके पैन कार्ड बेकार हो जाएंगे। आयकर विभाग ने साफ तौर पर लोगों को चेताया है और जानकारी दी है कि 30 मार्च से पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ ले।
Attention Taxpayers!
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 9, 2023
PAN-Aadhaar linking deadline is approaching!
Please do link PAN & Aadhaar before 31.03.2023 to avoid consequences.
Refer to FAQ regarding procedure to link PAN with Aadhaar: https://t.co/ybqXCAmZcV pic.twitter.com/zyFXtdmnQ2
आधार और पैन लिंक करने की जरूरत किसे है
आधार आयकर अधिनियम की धारा 139 यह बताती है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई 2017 को एक स्थाई संख्या खाता आवंटित किया गया है जो आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र निर्धारित प्रारूप में अपने आधार संख्या की सूचना देगा। दूसरे शब्दों में, ऐसे व्यक्तियों को निर्धारित तिथि (वर्तमान में 31.03.2022 बिना शुल्क भुगतान और 31.03.2023 निर्धारित शुल्क भुगतान के साथ) से पहले अपने आधार और पैन को अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा. अधिक जानकारी के लिए सीबीडीटी परिपत्र संख्या 7/2022 दिनांक 30.03.2022 देखें।