Movie prime

यहां जाने कब आप टोल पर बिना पैसे दिए जा सकते है

 

टोल प्लाजा पर ज्यादा समय बर्बाद ना हो ,लोगों को दिक्कत न हो इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण समय पर नियम  बनाता रहता है। यही कारण है कि सभी वाहनों पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया साथ ही सरकार के खजाने में करोड़ों रुपए के इस आदेश से आ गए कि सभी वाहनों पर फास्ट टैग होना ही चाहिए। इसके लिए सभी को एक स्टीकर खरीदना पड़ा और यह गाड़ी के आगे विंड स्किन में लगाना पड़ा। इस स्पीकर के जरिए स्कैनिंग आसान है और गाड़ियों को टोल के लिए खड़ा नहीं होना पड़ेगा। 

क्यों मौजूदा राज्य मार्गों को ही टोल रोड में बदल दिया गया।

इसके लिए  बड़े-बड़े वादे किए गए और सहूलियत  का वास्ता दिया गया। खेर सरकार है तो आदेश थामना  होगा चाहे इच्छा हो या ना हो तो हजारों लोगों ने बिना चाहे अपनी जेबे खाली की सो  सरकार के अनुसार फास्टैग  लगा लिया सरकार को आपको पैसा देना ही होगा अगर आपको रोड पर चलना है कई लोगों को यह भी कहना था कि सरकार को नए राष्ट्रमार्गो मार्गों का निर्माण करवाना चाहिए। साथ ही नए  एक्सप्रेसवे बनाई जानी चाहिए कई लोगों को इस बात की सरकारों से नाराजगी रही  कि क्यों मौजूदा राज्य मार्गों को ही टोल रोड में बदल दिया गया। यानि जो चीज रोड पर टैक्स देकर इस्तेमाल की जा रही थी अब उसे रोड टैक्स के साथ ही टोल टैक्स और फास्टैग भी देना पड़ता है। यहां तक  तो ठीक था ,लेकिन अभी तक बदस्तूर जारी है कि टोल प्लाजा पर आधा आधा घंटा इंतजार करना पड़ता है सरकार के यहां पर खारिज होते हैं कि सरकार की सुविधा के नाम पर ही शोषण हो रहा है यह  अलग बात है सरकार को  टोल प्लाजा पर हो रही दिक्कत  का अंदाजा नहीं है। 

किसी टोल प्लाजा भी किसी वाहन को 10 सेकंड से ज्यादा का इंतजार  करने का आदेश दिया है

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण टोल प्लाजा पर लगने वाले वाहनों की कतार को नियंत्रित रखने और अब राज्य कर्मियों को स्वस्थ रखने के लिए कुछ नए नियम बनाए हैं। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजमार्गों यात्रा करने के दौरान यदि किसी टोल प्लाजा भी किसी वाहन को 10 सेकंड से ज्यादा का इंतजार  करने का आदेश दिया है यह आदेश व्यस्त समय पर भी लागू होता है ,और यदि ऐसा हो जाता है तो सरकार का आदेश है कि जब तक की लाइन 100 तक नहीं रह जाती है तब तक उस लाइन के भीतर के सभी वाहनों को बिना रोके टोल पास करने दिया जाएगा।  सरकार का आदेश है कि हर राजमार्ग के टोल पर इस प्रकार से  टोल से 100 मीटर की दूरी चिह्नित करने के लिए एक पीली लाइन बनाई जाए।  


इस पर तुरंत टोल प्लाजा ऑपरेटर खत्म करने की गतिविधि  करें। 

26 मई को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में  आदेश यह भी कहा कि किसी भी वाहन को 10 सेकंड से ज्यादा समय पर किसी टोल पर ना लगे इसका भी ध्यान टोल प्लाजा को ध्यान रखना हुआ है कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा न करने की सूरत में गाड़ी चालक बिना टोल दिए भी गाड़ी ले जा सकता है। वहीं कोरोना काल में दूरी बनाए रखने के लिए 20 नियम में छूट दिए जाने की संभावना है लेकिन आपको रहना चला गया है अब हर जगह सामान्य स्थितियों वाले आदेश लागू कर दिए गए हैं।