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मकान और फ्लेट खरीदने से पहले बिजली कनेक्शन के बिल की कर ले पूरी तरह से जाँच ,नहीं तो बाद में होगा पछतावा

 

अगर आप कहीं पर भी नया मकान या फ्लैट खरीद रहे हैं तो आपको उसकी बिजली के बिल का भी ध्यान देकर खरीददारी करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने  नए आदेश  में  साफ कर दिया है कि नए मकान मालिक को बिजली कंपनी की ओर से दिए गए बिलिंग को हर हाल में जमा कराना होगा जिसमें कंपनी का मूल बिल  और जुर्माना दोनों शामिल हो सकता है। 

संपत्ति के पिछले मालिक ने बिजली का बिल नहीं चुकाया है

 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी संपत्ति के पिछले मालिक ने बिजली का बिल नहीं चुकाया है तो प्रॉपर्टी खरीदने वाले मालिक उसका बकाया देना होगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ,न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा ,न्यायाधीश हिमा कोहली कीपीठ ने मामलों के एक बैच में एक संदर्भ का जवाब देते हुए उक्त निर्णय दिया। दरअसल अदालत के समक्ष एक मामला है जिसमें नीलामी में खरीदी गई एक प्रॉपर्टी के लिए बिजली कनेक्शन का आवेदन दिया गया था तो बिजली वितरण कंपनी ने पुराने बकाए का हवाला देकर कनेक्शन देने से इंकार कर दिया। 

बिजली कंपनी की ओर से नए मालिक से पुराने मालिक का बकाया मांगना जायज है

इसके बाद प्रॉपर्टी के नए मालिक ने कोर्ट का रुख लिया। उन्होंने अदालत को बताया कि बिजली कंपनी नया कनेक्शन देने से इस बात से इंकार कर दिया कि प्रॉपर्टी के पुराने मालिक पर बिजली का बिल बकाया है। नए  मालिक ने अदालत से पूछा कि क्या पुराने वाले की गलती का खामियाजा नए मालिक भुगतेंगे।   इस बात पर पीठ ने कहा कि बिजली कंपनी की ओर से नए मालिक से पुराने मालिक का बकाया मांगना जायज है।