भारत में इन सहकारी बैंको में फंसा लोगों का पैसा, RBI ने जमा-निकासी पर लगाया कड़ा प्रतिबंध

भारतीय रिजर्व बैंक ने केरल के थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर कड़ा एक्शन लिया है इसके तहत ग्राहकों के अपने खातों से पैसा निकालने पर रोक लगा दी गयी है केंद्रीय बैंक ने इस को-ऑपरेटिव बैंक की वित्तीय हालत को देखते हुए उस पर कई पाबंदी लगा दी गयी है रिजर्व बैंक ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि यह रोक 23 अगस्त, 2022 को कारोबार की समाप्ति के साथ लागू हो गई है
RBI का प्रतिबंध
कोई नया लोन नहीं लिया जा सकता , कोई नया कर्ज या उसका Renewal नही लिया जा सकता, कोई Invest नही होगा, कोई जमा नहीं किया जाएगा, कोई पैसा नहीं निकासी नहीं होगी
PTI के मुताबिक, RBI की इस कार्रवाई के बाद अब यह बैंक रिजर्व बैंक की मंजूरी के बिना न तो नया लोन दे सकता है न ही कर्ज का नवीकरण कर सकता है इसके अलावा बैंक के किसी तरह के निवेश करने या नई जमा और लेन देन पर भी रोक लगा दी गई है RBI का कहना है कि बैंक की मौजूदा तरलता की स्थिति को देखते हुए सभी बचत, चालू या जमाकर्ताओं के अन्य खातों से निकासी पर रोक लगाई गई है हालाँकि, ग्राहकों के खातों में जमा राशि से ऋण का निपटान किया जा सकता है
रिजर्व बैंक ने अपने बयान में यह स्पष्ट किया है कि इन पाबंदियों और सख्त निर्देशों का मतलब यह नहीं है कि थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइंसेंस रद्द किया गया है आपको बता दे, हाल ही में RBI ने कई नियमो का उल्लंघन करने के मामले में 8 सहकारी बैंको पर जुर्माने की कार्रवाही की थी
8 सहकारी बैंक
मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक
छिंदवाड़ा राज्य सहकारी बैंक मर्यादित
रायपुर राज्य सहकारी बैंक मर्यादित
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित
मध्य प्रदेश का जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित
महाराष्ट्र का वरुद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक