
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट नजदीक आ गई इस बार 15 जून 2022 से शुरू हुई आइटीआर फाइलिंग के लास्ट डेट 31 जुलाई निर्धारित की गई है वित्त वर्ष 2021 में इसके लिए विभाग की तरफ से इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म पहले ही नोटिफाई कर दिया गया था।
आइटीआर फाइलिंग के 10 दिन बचने पर भी इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट शुरू हो गई है इसी बीच तमाम खबरों में दावा किया जा रहा है कि यदि आप 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो इसके बाद आपको जुर्माना देना होगा लेकिन आपको बता दें कि कुछ मामलों में अंतिम तिथि के बाद भी जुर्माने की आईटीआर फाइल किया जा सकता है।
इनकम टैक्स जानकार बताते हैं आयकर की धारा 234एफ के तहत किसी शख्स की फाइनेंशियल ईयर के दौरान कुल आय (Total Income in FY) मूल छूट सीमा से अधिक नहीं है तो उस पर देर से आईटीआर फाइल करने का कोई फर्क नहीं पड़ता साधारण भाषा में समझे साधारण भाषा में समझें तो ढाई लाख तक की आमदनी वाला कोई भी व्यक्ति यदि 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स फाइल करता है तो उसे किसी प्रकार की पेनाल्टी नहीं देनी होगी।
हालांकि है आपकी तरफ सिलेक्ट की गई टैक्स रिजीम पर निर्भर करता है नए टैक्स रिजीम का विकल्प चुनने पर छूट की यह सीमा 2.5 लाख रुपये है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो।