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Gold Rule: महिलाओ को घर में कितना सोना रखने की है इजाजत ,कही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तो नजर नहीं

 

 घर में  आप कितना गोल्ड या गोल्ड ज्वेलरी आदि रख सकते हैं। इसका एक पूरा हिसाब है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इसका पूरा खाका खींचा गया है।  अगर आप चाहते हैं कि घर में रखे सोने को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब्त ना करे तो उसकी लिमिट जान लेनी चाहिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि महिलाएं घर में कितनी गोल्ड  ज्वेलरी रख सकती है तो यह खबर आपके लिए है। 

गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1968?

भारत में पहले गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1968 लागू होता है। इसके तहत लोगों को एक सीमा से ज्यादा सोना रखने की इजाजत नहीं थी। हालांकि है 1 जून 1990 में खत्म कर दिया गया। इसके बाद सरकार ने सोना रखने के लिए लिमिट को लेकर कोई नया नियम नहीं बनाया। अगर कोई महिला व्यक्ति अपने पास कितना सोना रख सकती है।  इसके लिए कोई कानूनी लिमिट तय नहीं है। 

क्या कहता है CBDT?

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स अजमेर 1994 में गोल्ड को लेकर कुछ निर्देश जारी किए थे। अगर किसी विवाहित महिला के पास 500 ग्राम तक की गोल्ड ज्वेलरी मिलती है। उसे टैक्स अधिकारी जब्त नहीं करेंगे। अगर किसी विवाहित महिला के पास ढाई सौ ग्राम गोल्ड ज्वैलरी मिलती है तो उसे जब्त नहीं किया जाएगा। किसी विवाहित या अविवाहित पुरुष सदस्य का 100 ग्राम तक गए गोल्ड ज्वेलरी को जब्त  नहीं किया जाएगा। हालांकि बिना इनकम सोर्स के इससे ज्यादा सोने पकड़े जाने पर कार्रवाई हो सकती है।

 टैक्स का नियम


अगर आपको गिफ्ट में या विरासत में सोना मिला है तो उसका कागज दिखाना होगा।  इसका जिक्र इनकम टैक्स रिटर्न में भी करना होगा. कागज के तौर पर आप उस व्यक्ति से मिली रसीद को दिखा सकते हैं जिसने आपको सोना उपहार में दिया है।