Adoption Laws In india: बच्चा लेना चाहते है गोद तो पहले जाने ले ये नियम

32 साल की मीणा ने शादी नहीं की थी लेकिन वो एक बच्चा गोद लेना चाहती थी। उसके मन में इस बात को लेकर कई सारे सवाल थे। क्या यह सिंगलपेरेंट्स बन सकती है। क्या बच्चा लेने का अधिकार अकेली महिला को मिल सकता है। ऐसे कई सारी सवालों से परेशान भी एक दिन उसने अपनी दोस्त रिया से सारी बातें शेयर की थी। इसके बाद रिया ने उसे जो कुछ बताया वह सुनकर उसे झटका लगा। उसे नहीं पता था कि हमारे देश में सिंगल पेरेंट्स बनने का भी अधिकार है।
महिला बच्चे के अकेले परवरिश करना चाहती है तो भी चाइल्ड अडॉप्ट कर सकती है
अगर महिला बच्चे के अकेले परवरिश करना चाहती है तो भी चाइल्ड अडॉप्ट कर सकती है। मीना की तरह और भी कई लोग होंगे जिन्हें बच्चा गोद लेने के नियमों के बारे में नहीं पता होगा अगर आप भी बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो जरूरी है कि गोद लेने से पहले इसके नियम और शर्तों को जान लिया जाए ताकि बच्चा गोद लेने समय आप को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अगर आप बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो सबसे पहले सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी की वेबसाइट पर cara.nic.inजाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको आधार कार्ड ,पैन कार्ड ,अपनी फोटो ,शादी प्रमाण पत्र और फिटनेस प्रमाण पत्र के साथ ही आय प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन ही जमा करने होंगे।
पुरुष सिर्फ लड़के को ही गोद ले सकता है
इसके बाद आवेदन के वक्त ही होम विजिट के लिए एक एजेंसी को चुनना पड़ता है। वह एजेंसी उनके घर जांच पड़ताल के लिए जाती है। कानूनी तौर पर सिंगल पेरेंट्स शादीशुदा जोड़ा दोनों ही बच्चे को गोद ले सकते हैं। मैरिड कपल्स लड़का या लड़की किसी को भी गोद ले सकते हैं। सिंगल महिला किसी बच्चे को गोद लेना चाहती है तो वह लड़का या लड़की दोनों में से किसी को भी अडॉप्ट कर सकती है। लेकिन सिंगल पुरुष सिर्फ लड़के को ही गोद ले सकता है। अगर कोई मैरिड कपल बच्चे को गोद ले रहा है तो उनकी शादी को कम से कम 2 साल का समय होना चाहिए। वहीँ बच्चे और गोद लेने वाले पेरेंट्स की उम्र में कम से कम 25 साल का फर्क होना चाहिए। गोद लेने वाले मां-बाप को शारीरिक रूप से मानसिक तौर पर भावनात्मक रूप से आर्थिक दृष्टि से सक्षम होना जरूरी है। यह बात प्रमाणित होनी चाहिए कि संभावित अभिभावकों को जानलेवा बीमारी ना हो और पर कोई अपराध का आरोप ना लगा हो। अगर कोई कपल बच्चे को गोद लेना चाहता है तो इस फैसले में दोनों की सहमति आवश्यक है।